मथुरा, जून 24 -- नवीन विद्युत संयोजन जारी करने से पहले एवं भार वृद्धि से पूर्व विद्युत सुरक्षा विभाग की एनओसी यानि अनापत्ति प्रमाणपत्र आवश्यक है। विद्युत सुरक्षा विभाग ने इस बारे में विभागीय अधिकारियों को पत्र लिखा है कि सुरक्षा गाइड लाइन्स का अनुपालन कराया जाए। सभी अधिशासी अभियंताओं को लिखे पत्र में सहायक निदेशक निधि द्वारा कहा गया कि हाल ही में प्रदेश एवं देश के विभिन्न जनपदों (यथा- लखनऊ में कोचिंग सेंटर, दिल्ली में होटल तथा मुजफ्फरनगर में चिकित्सालय) में घटित हुए अत्यंत दुखद एवं भीषण अग्निकांडों की ओर आकृष्ट कराना है। इन संवेदनशील विद्युत दुर्घटनाओं की जांच में प्रथम दृष्ट्या विद्युत शॉर्ट सर्किट ही आग का मुख्य कारण पाया गया है, जिससे भारी जन-धन की क्षति हुई है। यह भी पढ़ें- विद्युत सुरक्षा की जांच में नहीं मिला एनओसी विदित हो कि कोचिं...