रांची, जुलाई 10 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले के आरोपी नवीन केडिया को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने विदेश यात्रा की अनुमति देने से इनकार करते हुए उनका पासपोर्ट अस्थायी रूप से रिलीज करने का आग्रह खारिज कर दिया। नवीन ने अदालत में दायर याचिका में कहा था कि उन्हें लंदन में अपने बेटे के ग्रेजुएशन समारोह में शामिल होना है। इसके अलावा उन्होंने स्वास्थ्य जांच और अन्य व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट अस्थायी रूप से लौटाने का अनुरोध किया था। जमानत मिलने के बाद अदालत की शर्त के अनुसार उन्होंने पासपोर्ट एसीबी की विशेष अदालत में जमा कर दिया था。

कोर्ट का निर्णय सुनवाई में एसीबी द्वारा याचिका का विरोध किया गया। एजेंसी ने नीरव मोदी और विजय माल्या ज...