हमीरपुर, जून 12 -- हमीरपुर, संवाददाता। शादी में बाइक न मिलने पर शादी के एक माह बाद नवविवाहिता की मारपीट कर हत्या कर दी गई थी। मृतका के पिता ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी प्रथम) लवी यादव ने पति, ससुर को दोषी मानते हुए सात वर्ष का कठोर कारावास व 30 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। सहायक शासकीय अधिवक्ता विशंभर पाल ने बताया कि बच्चू कुशवाहा निवासी गुढ़ाकला, जिला छतरपुर ने 9 जून को बिवांर थाने में तहरीर देकर बताया कि उसने अपनी पुत्री द्रौपदी की शादी 2 मई 2022 को बिवांर थाना के मुटनी गांव निवासी संतोष कुशवाहा पुत्र जयप्रकाश के साथ की थी। सामर्थ के अनुसार दान दहेज भी दिया था। इसके बाद ससुरालीजन दहेज में बाइक की मांग कर पुत्री को प्रताड़ित करने लगे। पुत्री के बताने पर उसने दामाद को मांग पूरी करने का आश्वासन दिया था। म...