अररिया, दिसम्बर 18 -- अररिया, विधि संवाददाता। महज दो वर्ष पूर्व शादी कराकर आई नवविवाहिता की हत्या करने का मामला प्रमाणित होने पर न्यायमंडल अररिया के एडीजे 04 रवि कुमार ने आरोपी पति व ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं। दोनों बाप-बेटा को आजीवन कारावास की सजा के अलावा 50 हजार जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर आरोपियों को 06 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। यह सजा एसटी 792/2024 में दी गयी है। सजा पाने वाला 28 वर्षीय पति कुंदन यादव व 50 वर्षीय ससुर महानंद यादव जिले के बसमतिया थाना क्षेत्र के वार्ड 08 के रहने वाले हैं। सरकार की ओर से सरकारी वकील प्रभा कुमारी मंडल ने बताया कि जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र के बरदाहा गांव वार्ड 08 के रहने वाले भुवनेश्वरी यादव की पुत्री बुलबुल देवी की शादी कुंदन यादव क...
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