उरई, मई 22 -- जालौन। संवाददाता माधौगढ़ सरकारी अस्पताल में बीते वर्ष 2023 में नवजात शिशु की मौत के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट जावेद खान की अदालत ने बड़ी कार्रवाई की है। कोर्ट ने तत्कालीन डॉक्टर पूजा, डॉक्टर कुलदीप के साथ नर्स संगीता, मिथलेश व आकांक्षा के खिलाफ लापरवाही से मौत कारित करने के आरोप में आपराधिक मुकदमा चलाने के आदेश दिए हैं। सभी को समन जारी कर तलब किया गया है और कोर्ट ने पुलिस की अंतिम रिपोर्ट को खारिज कर दिया है।कोतवाली माधौगढ़ स्थित सरकारी अस्पताल में बीते वर्ष 2023 में 30 मई को प्रसव के बाद एक नवजात बच्ची की मौत हो गई थी। परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए थे। जिसमें प्रसूता रीना पत्नी रवि प्रताप के ससुर संदेश सिंह निवासी ग्राम अकबरपुर थाना माधोगढ़ ने तत्कालीन डॉक्टर पूजा, डॉक्टर कुलदीप के नर्स संगीता व ...