पटना, दिसम्बर 26 -- स्वास्थ्य विभाग ने नर्सों के मातृत्व अवकाश से जुड़ी प्रक्रिया के त्वरित निष्पादन और सुगमता को लेकर बड़ा फैसला किया है। विभाग ने शुक्रवार को जारी आदेश में कहा है कि अब राज्य मुख्यालय की बजाय जिला स्तर पर ही नर्सों के मातृत्व अवकाश की स्वीकृति दी जाएगी। विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि इस आदेश के बाद बिहार परिचारिका संवर्ग (नर्सिंग) में कार्यरत कर्मियों को मातृत्व अवकाश की स्वीकृति उनके संस्थान के प्रमुख द्वारा ही स्वीकृति के बाद ही दी जाएगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि परिचारिका संवर्ग के सभी कर्मियों के मातृत्व अवकाश की स्वीकृति की शक्ति संबंधित जिले के सिविल सर्जन के अलावा राज्य के मेडिकल कॉलेजों में पदस्थापित नर्सों के लिए अधीक्षक और सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों में निदेशकों को सौंपी जाती है। विभाग ने कहा है कि सरकार...