बक्सर, सितम्बर 12 -- डुमरांव, निज संवाददाता। सरकार द्वारा नगर निकायों की कार्यपणाली को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने को लेकर पार्षदों के अधिकार में बढ़ोतरी कर दी है। नये नियम के तहत अब वार्ड पार्षद ही सशक्त स्थायी समिति के गठन में अहम भूमिका निभाएंगे। जिस वार्ड पार्षद को चाहेंगे उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग कर चयन कर सकते हैं। सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों का चयन करने का अधिकार मिलने पर पार्षदों में खुशी की लहर है। शुक्रवार को बाजार में पूरे दिन इसी को लेकर चर्चा होती रही। मालूम हो कि, पहले सशक्त स्थायी सदस्यों के चयन में मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद की अहम भूमिका थी। ऐसे में ये अपने चहेतों को सशक्त स्थायी समिति के सदस्या के रूप में चयन कर लेते थे। लेकिन, अब पार्षद जिस वार्ड पार्षद को चाहेंगे उसे मताधिकार का प्रयोग कर उसे सशक्त स्थायी...