अयोध्या, फरवरी 3 -- -मंडलायुक्त के निर्देश के बाद एसएसपी ने जारी किया आदेश,पार्किंग भी प्रतिबंधित अयोध्या संवाददाता। अयोध्या धाम श्रद्धालुओं और पर्यटकों तथा स्थानीय लोगों के सुगम तथा सुचारु आवागमन के मद्देनजर नये घाट से टेढ़ी बाजार तक रामपथ पर ई रिक्शा का संचालन और पार्किंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। अयोध्या धाम का दौरा करने के बाद मंडलायुक्त राजेश कुमार ने इस क्षेत्र में ई रिक्शा के संचालन को प्रतिबंधित किये जाने का निर्देश दिया था। जिसके बाद एसएसपी ने प्रतिबंध का आदेश जारी किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ गौरव ग्रोवर की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 तथा उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियमावली 1998 के नियम 178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अयोध्या धाम क्षेत्र में वायु प्रदूषण नियंत्रण,यातायात व्यवस्थ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.