नई दिल्ली, अगस्त 11 -- सरकार निजी पेंशन योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए बड़ी राहत लाने की तैयारी में है। लोकसभा की एक विशेष समिति ने नए आयकर विधेयक में एकमुश्त पेंशन निकासी पर टैक्स नियमों को सभी के लिए समान बनाने की सिफारिश की है। इससे पहले सिर्फ सरकारी और कुछ निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को ही इस पर कर में छूट मिलती थी, जबकि स्वयं निवेश करने वाले गैर-नौकरीपेशा लोगों को कोई छूट नहीं मिलती थी। समिति ने इस अंतर को दूर करने का प्रस्ताव रखा है।मौजूदा नियमों में क्या अंतर था? अभी तक की व्यवस्था के मुताबिक, केंद्र या राज्य सरकार और सेना के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली एकमुश्त पेंशन राशि पर पूरी तरह से कर माफ होता था। निजी क्षेत्र के कुछ कर्मचारियों को आंशिक छूट मिलती थी। अगर उन्हें ग्रेच्युटी मिली हो तो एक-तिहाई राशि पर, नहीं त...