प्रयागराज, अप्रैल 1 -- Allahabad Highcourt Order: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली में घर के भीतर नमाज अदा करने से रोकने को लेकर दाखिल याचिका निस्तारित कर दी है। कोर्ट ने नमाज के नाम पर घर में भीड़ जुटाने पर आपत्ति जताते हुए याची से ऐसा नहीं करने की अंडरटेकिंग ली। हाईकोर्ट ने बरेली प्रशासन और पुलिस को कार्रवाई के लिए खुली छूट देते हुए कहा, अगर याची अंडरटेकिंग का उल्लंघन करता है और दोबारा भीड़ जुटाता है, इलाके में शांत और कानून व्यवस्था को खतरा पैदा होता है तो पुलिस-प्रशासन कानून के मुताबिक कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। इसी के साथ कोर्ट ने बरेली के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को जारी अवमानना नोटिस भी निरस्त कर दिए। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव एवं न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने बरेली के तारिक खान की याचिका पर उसक...