कुशीनगर, फरवरी 27 -- कुशीनगर। मथौली बाजार नगर पंचायत प्रशासन ने क्षेत्र के सभी ईट-भट्ठा मालिकों को नोटिस जारी किया है। उन्हें तीन दिन के अंदर पंजीकरण और प्रदूषण शुल्क जमा करने का निर्देश दिया है। नगर पंचायत के ईओ सर्वेश कुमार श्रीवास्तव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मथौली नगर पंचायत की तरफ से जारी नोटिस में ईंट-भट्ठा मालिकों से कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक ईट-भट्ठे के संचालन करने के लिए पंजीकरण/प्रदूषण शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है, जो अवैध है। तीन दिन के अंदर नगर पंचायत कार्यालय में उपस्थित होकर वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बताया कि नगर क्षेत्र में लगभग आधा दर्जन ईंट भट्ठा संचालित हैं। प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर विभागीय कार्रवाई की जा...