बरेली, जुलाई 22 -- नवाबगंज के गांव रघुनाथपुर के किसान नन्हे लाल मर्डर केस के आरोपी रामस्वरूप, उसके बेटे राजपाल और अजयपाल को विशेष जज गैंगस्टर एक्ट संतोष कुमार यादव की विशेष कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में सश्रम दो-दो साल की कैद की सजा सुनाई। विशेष कोर्ट ने प्रत्येक पर पांच-पांच हजार का जुर्माना भी ठोका है। एडीजीसी क्राइम दिगंबर पटेल ने बताया कि कोतवाली नवाबगंज में रघुनाथपुर गांव की महिला कमला देवी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसके गांव के रामस्वरूप, उसके बेटे राजपाल और अजयपाल ने उसकी 15 बीघा जमीन पर जबरन कब्जा कर रखा है। विरोध पर 17 सितंबर 2009 की रात्रि रामस्वरूप, उसके बेटे राजपाल और अजयपाल ने गोली मारकर उसके पति नन्हेलाल की हत्या कर दी। यह भी पढ़ें- हत्या के आरोप में पांच को आजीवन कारावास की सजा 10 अक्टूबर 2009 को मृतक नन्हे लाल की पत...