नगीना सांसद चंद्रशेखर पर जातिसूचक टिप्पणी के मामले में राहत नहीं, हाई कोर्ट ने खारिज की अपील
प्रयागराज, जुलाई 24 -- Allahabad Highcourt: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ कथित आपत्तिजनक और जातिसूचक टिप्पणी से जुड़े फेसबुक पोस्ट के मामले में आरोपी चंद्र प्रकाश सिंह उर्फ गोली ठाकुर को राहत देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति संतोष राय ने हमीरपुर की विशेष एससी/एसटी अदालत द्वारा आरोपी की डिस्चार्ज (मुक्ति) अर्जी खारिज किए जाने के आदेश को सही ठहराते हुए उसकी आपराधिक अपील खारिज कर दी। मामला हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाने में दर्ज केस से जुड़ा है। आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 352, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(ध) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने 24 जून 2026 को आरोपी की डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी...
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