रांची, फरवरी 9 -- रांची। विशेष संवाददाता हाईकोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस पीके श्रीवास्तव की अदालत में देवघर के मधुपुर नगर परिषद के सेवानिवृत्तकर्मी के सेवानिवृत्ति लाभ भुगतान नहीं होने पर दाखिल अवमानना मामले पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद खंडपीठ ने मंगलवार को नगर विकास सचिव को हाईकोर्ट में तलब किया है। कोर्ट ने उनसे पूछा है कि अगर मधुपुर नगर परिषद सेवानिवृत्ति लाभ भुगतान करने में असमर्थ है तो उक्त कर्मी के सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान नगर विकास विभाग कर सकता है? परिषद के कर्मी शंभु कांत दुबे के पुत्रों की ओर से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई है। कर्मी मधुपुर नगर परिषद में टैक्स कलेक्टर के रूप में कार्यरत थे, जो वर्ष 2015 में सेवानिवृत्त हो गए। उनकी सेवानिवृत्ति लाभ का अब तक भुगतान नहीं हो सका है। प्रार्थी की ओर ...
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