भदोही, जून 21 -- गोपीगंज, हिन्दुस्तान संवाद। उच्च न्यायालय एवं प्रदेश सरकार के आदेश के बावजूद भी नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग जारी है। जिम्मेदार विभाग की उदासीनता से बीमारियों का खतरा बना हुआ है। बड़े व्यापारियों से लेकर सब्जी की दुकान और ठेले, खोमाचे वालों की दुकानों पर नगर से लेकर गांव तक प्रतिबंधित पालिथीन मे सामान की बिक्री हो रही है। प्रारंभ में पालिका और प्रशासन ने अभियान जरूर चलाया लेकिन उसके बाद में ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए पॉलिथीन पर कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया है। एक जुलाई 2022 को सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाते हुए आदेश जारी किया। शासन का निर्देश मिलने पर नगर पालिका परिषद अधिशासी अधिकारी संग प्रशासनिक अमला अभियान चलाकर कार्रवाई के साथ ही चेतावनी भी दी लेकिन कुछ पूर्व की तरह ...