बस्ती, अगस्त 13 -- बस्ती, निज संवाददाता। नगर पालिका क्षेत्र के गृहकर, जलकर के बकायेदारों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। प्रदेश सरकार ने नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों के संपत्ति कर गृहकर, जलकर के बकायेदारों को राहत देने के लिए एकमुश्त समाधान ओटीएस योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 15 अगस्त से 15 दिसंबर तक बकाया संपत्ति कर जमा करने पर ब्याज और सरचार्ज में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। योजना का लाभ 1 अप्रैल तक के लंबित बकाये पर मिलेगा। नपाध्यक्ष नेहा वर्मा ने बताया नगर पालिका क्षेत्र के गृहकर और जलकर के बकायेदार को राहत देने के लिए ओटीएस योजना लागू की गई है।

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