अंबेडकर नगर, जनवरी 8 -- अम्बेडकरनगर, संवाददाता। दलित सभासद के साथ मारपीट करने के मामले में विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट राम विलास सिंह ने नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा के चेयरमैन को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास के साथ सात हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। मामला दो वर्ष पूर्व नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा के बोर्ड की बैठक का है। वार्ड नम्बर तीन मुजफ्फरनगर के सभासद विनोद कुमार को नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा के चेयरमैन व रसूलपुर निवासी ओमकार गुप्ता पुत्र संत प्रसाद उर्फ भिखारी गुप्ता ने 28 दिसम्बर 2023 को बोर्ड की बैठक में उस समय मारा-पीटा था जब वह विकास कार्यों के बारे में प्रश्न पंूछने लगे। हल्ला-गुहार पर अन्य सभासदों ने बीच-बचाव किया। सत्र परीक्षण के दौरान विशेष लोक अभियोजक सुदीप मिश्र ने वादी मुकदमा समेत 11 गवाहों को न्यायालय में परीक्षि...