सासाराम, फरवरी 25 -- बिक्रमगंज, निज संवाददाता। शहर में मांस-मछली बेचने वालों को अब नगर निकाय लाइसेंस देगा। यह एक साल के लिए जारी होगा, जिसके लिए दो हजार रुपए शुल्क देना होगा। गरीबी रेखा (बीपीएल) से नीचे वाले दुकानदारों को लाइसेंस शुल्क नहीं देना होगा। ऐसे दुकानदारों को केवल आवेदन शुल्क के तौर पर 20 रुपए देने होंगे।

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