किशनगंज, फरवरी 26 -- किशनगंज। हिन्दुस्तान प्रतिनिधि नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार ने नगर निकायों में कार्यान्वयन व्यवस्था को लेकर बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। विभाग ने 15 लाख रुपये तक की लागत वाली योजनाओं को विभागीय स्तर पर कराने संबंधी पूर्व आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। अब राज्य के सभी नगर निकायों में हर प्रकार की योजना का क्रियान्वयन अनिवार्य रूप से ई-निविदा के माध्यम से ही होगा। विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक-4/सड़क-16-38/2025-3390 में स्पष्ट किया गया है कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। इसके तहत 24 अगस्त 2023 के ज्ञापांक 4322 को रद्द कर दिया गया है, जिसमें 15 लाख रुपये तक की योजनाओं को विभागीय रूप से कराने की अनुमति दी गई थी। इस नई व्यवस्था से विभागीय काम के नाम पर सरकारी राशि...