प्रतापगढ़ - कुंडा, मई 22 -- गैंगस्टर की विशेष अदालत की न्यायाधीश अंकिता दुबे की कोर्ट ने नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के गुलशने मदीना में रहने वाले जीशान को दोषी पाया है। कोर्ट ने दोषी को पांच साल की कैद व पांच हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट में इस प्रकरण की सुनवाई के समय राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक इंद्रकांत पांडेय ने की। बता दें कि दोषी पर लगभग दस साल पहले नगर कोतवाल रहे अनिल कुमार की गोली मारकर हत्या का आरोप लगा है। लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने आरोपी को पहले भी दोषी पाया है।

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