सहरसा, सितम्बर 15 -- सहरसा, नगर संवाददाता। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराने के मामले में बिहार सूचना आयोग ने नगर आयुक्त सह नगर निगम सहरसा के लोक सूचना पदाधिकारी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने लोक सूचना पदाधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही, उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा क्यों नहीं की जाए, इस संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

आरटीआई की अपील अपीलकर्ता चंदन सिंह ने नगर निगम सहरसा से आरटीआई के तहत सूचना मांगी थी। अपीलकर्ता का आरोप था कि प्रथम अपीलीय प्राधिकार सह नगर आयुक्त, नगर निगम सहरसा की ओर से भी निर्धारित समय पर सुनवाई नहीं की गई और लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।

सुनवाई में अनुपस्थिति मामले की सुनवाई के दौरान लोक सूचना पदाधिकारी सह नगर ...