रांची, जुलाई 7 -- रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने वर्ष 2002 के चर्चित नक्सली हमले के मामले में आरोपी लक्ष्मण गंझू उर्फ कोहराम जी को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति एके राय की खंडपीठ ने आरोपी की अपील स्वीकार करते हुए चतरा के प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा 19 मार्च 2026 को पारित जमानत खारिज करने के आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने आरोपी को 10 हजार रुपये के निजी मुचलके तथा समान राशि के दो जमानतदारों पर रिहा करने का निर्देश दिया। साथ ही शर्त रखी कि पर्याप्त कारण के बिना वह मुकदमे की समाप्ति तक प्रत्येक सुनवाई पर ट्रायल कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। अभियोजन के अनुसार, वर्ष 2002 में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में कई पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी, कई घायल हुए थे और हथियार भी लूट लिए गए थे। इस संबंध में ...