गिरडीह, जून 3 -- गिरिडीह, प्रतिनिधि। नक्सली नेमचंद महतो को आर्म्स एक्ट में आठ साल की सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने बीते सप्ताह नेमचंद को दोषी करार दिया गया था। जिला जज वन कवलजीत चोपड़ा की अदालत ने यह सजा सुनाई है। साल 2018 में आर्म्स एक्ट और देशद्रोह समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया था। साल 2018 में वह नाम बदल कर जमुआ थाना क्षेत्र में शिक्षक बनकर रह रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसकी निशानदेही पर उसके बेंगाबाद थाना क्षेत्र स्थित बिजली बथान घर में छापेमारी कर एक एके 47 राइफल बरामद की गई थी। इस मामले में अभियोजन की तरफ से एपीपी अशोक कुमार ने कई गवाहों का परीक्षण कराया था।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...