गोरखपुर, मार्च 24 -- गोरखपुर। मुख्य संवाददाता। गोरखपुर विकास प्राधिकरण आनंद वर्धन ने कहा कि जनसामान्य में यह धारणा बनी हुई है कि 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक निर्माण के लिए किसी प्रकार की कार्रवाई की जरूरत नहीं होती है। जबकि यह धारणा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 के अनुरूप नहीं है।आनंद वर्धन ने बताया कि भवन निर्माण उपविधियों के अनुसार 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय उपयोग के लिए नक्शा स्वीकृति से भले ही छूट दी गई है। निर्माणकर्ता के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से तैयार पोर्टल map.up.gov.in पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित व्यक्तियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने निर्माण कार्य का पंजीकरण उक्त पोर्टल पर करें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आवेदन शुल्क केवल 1 (एक) रुपये है। इसके अत...