रांची, फरवरी 25 -- रांची, प्रमुख संवाददाता। रांची नगर निगम के नगर निवेशन शाखा की ओर से निर्माण कार्य को लेकर गाइडलाइन जारी किया गया है। संबंधित शाखा के उप प्रशासक की ओर से निबंधित वास्तुविद, अभियंता और ड्रॉफ्टसमैन को इससे संबंधित जानकारी भेजी गई है। इसमें बताया गया है कि निगम क्षेत्र में निर्माण कार्य के क्रम में झारखंड भवन उपविधि के प्रावधान के मुताबिक नक्शा पास किया जाएगा। प्रावधान के मुताबिक, भवन निर्माण के लिए काम शुरू कराने से पहले ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान को बीपीएएमएस सिस्टम के जरिए प्रारंभ प्रमाण पत्र समर्पित करना है। इस क्रम में प्लिंथ लेवल व रूफ कास्टिंग पर स्वयं प्रमाण पत्र देना है। इसके बाद जांच का काम पूरा कराया जाएगा। बताया गया कि नियमों का पालन नहीं करने पर भवन उपविधि की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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