धनबाद, जून 8 -- धनबाद, मुख्य संवाददाता धनबाद नगर निगम ने शहर के सारायढेला क्षेत्र के 10 दुकान व प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई करने की घोषणा की है। पर्याप्त अवसर मिलने के बाद भी संबंधित दुकानदारों ने दुकान व प्रतिष्ठान से संबंधित कोई नक्शा या अन्य कोई दस्तावेज नगर निगम को उपलब्ध नहीं कराया। न ही उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा। इस कारण इन दुकानों के खिलाफ झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 एवं झारखंड बिल्डिंग बायलॉज 2016 का उल्लंघन करने के मामले में कार्रवाई की जाएगी। प्रशासक सह नगर आयुक्त रविराज शर्मा ने आदेश दिया है कि 12 जून को अगले आदेश तक 10 दुकानों को सील करने का आदेश दिया है। क्या है मामला सरायढेला की मुख्य सड़क के किनारे निर्मित बहुमंजिला व्यावसायिक भवनों में स्वीकृत नक्शे के विरुद्ध किए गए बेसमेंट में पार्किंग स्थल को अवरुद्ध कर दुकान का स...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.