लखनऊ, सितम्बर 3 -- लखनऊ, विधि संवाददाता। प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल कराने के आरोपी राजेश कुमार यादव का जमानत प्रार्थना पत्र एनआईए के विशेष न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने निरस्त कर दिया।अभियोजन द्वारा बताया गया कि 12 जुलाई 2026 को मानक नगर क्षेत्र के अंतर्गत स्थित एक विद्यालय में सहायक बोरिंग तकनीशियन की परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी बृजेश यादव को नकल करते पकड़ा गया था। अभ्यर्थी द्वारा अपने कान व हाथ में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाकर बातचीत करके नकल की जा रही थी। बताया गया कि पकड़े गए अभ्यर्थी को नकल कराने में किसी बाहरी व्यक्ति का हाथ है, जो दूसरी तरफ से बोल-बोल कर प्रश्नपत्र हल करवा रहा था। आरोपी राजेश कुमार यादव का नाम भी सामने आया। अभियोजन ने आरोप लगा कर बताया कि आरोपी प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल कराने वाले गिरोह का सक्रिय सदस्य है तथा उसने मोबाइल...