रांची, जुलाई 8 -- रांची, संवाददाता। एटीएस के विशेष न्यायाधीश कुलदीप की अदालत ने बुधवार को नकली भारतीय मुद्रा से जुड़े आठ साल पुराने बहुचर्चित मामले में दोषी राजेश भुइयां को सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने अभियुक्त को उक्त आरोप में सोमवार को दोषी करार दिया था। दोषी पाए जाने के बाद जमानत पर चल रहे राजेश भुइयां को न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया गया था। मालूम हो कि यह मामला एटीएस थाना कांड संख्या 02/2018 से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार, 30 नवंबर 2018 को रांची रेलवे स्टेशन के पास एक आरोपी के पास से दो हजार रुपये के 204 संदिग्ध नोट, जिनकी कुल कीमत 4.08 लाख रुपये थी, बरामद किया गया। जांच में भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड की रिपोर्ट से 104 नोट नकली पाया गया। पूछताछ...