बागपत, जुलाई 27 -- बागपत। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम नीरु शर्मा ने नकली नोटों की तस्करी करने वाले मां-बेटे को तीन-तीन साल की सजा सुनाई। वहीं 10-10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर एक-एक माह अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए। खेकड़ा कोतवाली में तैनात तत्कालीन एसआई भूरेंद्र सिंह ने दिसंबर 2023 में मुकदमा कराया था। दिल्ली-सहारनपुर नेशनल हाईवे पर डूंडाहेडा चेकपोस्ट के पास घेराबंदी कर एहसान और उसकी मां नाजमा उर्फ कुसुम निवासी रामपार्क ट्रॉनिका सिटी लोनी जिला गाजियाबाद को गिरफ्तार किया था। दोनों मूलरूप से जानी जिला मेरठ की रहने वाले हैं। पुलिस ने उनके पास से 500 रुपये के 178 नकलीनोट बरामद किए थे। यह भी पढ़ें- पेपर लीक बिल पैकेज::पेपर लीक पर दस साल तक जेल, 50 लाख तक जुर्माना पुलिस ने जांच के बाद दोनों के खिलाफ न्याया...