कटिहार, अगस्त 21 -- कटिहार, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि कटिहार सहित पूरे बिहार में अब सरकारी परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित होने वाली जमीन का मुआवजा नए बाजार मूल्य (एमवीआर) के आधार पर तय होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 18 जून 2026 के बाद जारी सभी प्रारंभिक अधिसूचनाओं में संशोधित एमवीआर ही लागू किया जाएगा। इससे भूमि स्वामियों को उचित मुआवजा मिलने के साथ अधिग्रहण से जुड़े विवादों में कमी आने की उम्मीद है। विभागीय निर्देश के अनुसार यह व्यवस्था भू-अर्जन अधिनियम 2013, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 तथा रेलवे अधिनियम 1989 के तहत होने वाले भूमि अधिग्रहण पर लागू होगी। लंबे समय से बाजार मूल्य का नियमित अद्यतन नहीं होने के कारण कई परियोजनाओं में मुआवजा निर्धारण को लेकर असंतोष और विवाद सामने आते रहे हैं। नई व्यवस्थ...