मधुबनी, अगस्त 19 -- खजौली । राज्य में विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य सरकार की परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का बाजार मूल्य (एमवीआर) अब 18 जून 2026 के बाद लागू नई दरों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया है।

भूमि अधिग्रहण दिशा-निर्देश विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि भू-अर्जन अधिनियम 2013, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 तथा रेलवे अधिनियम 1989 के तहत होने वाले भूमि अधिग्रहण में बाजार मूल्य निर्धारण को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश तय किए गए हैं। राज्य में लंबे समय से बाजार मूल्य (एमवीआर) का नियमित अद्यतन नहीं होने के कारण कई परियोजनाओं में मुआवजा निर्धारण को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। पत्र के अनुसार, मद्यनिषेध, उत्पाद...