नई दिल्ली, मार्च 20 -- वित्त वर्ष 2026-27 से लागू होने वाले नए इनकम टैक्स नियमों ने खासतौर पर सैलरीड कर्मचारियों के लिए कई अहम बदलाव किए हैं। सरकार द्वारा अधिसूचित इन नियमों का सीधा असर हाउस रेंट अलाउंस (HRA), टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया और पारदर्शिता पर पड़ेगा। इन नियमों को 1 अप्रैल 2026 से लागू कर दिया जाएगा, यानी इसका पालन टैक्सपेयर्स को जुलाई 2027 में आयकर रिटर्न भरते समय करना होगा।HRA छूट में बड़ा बदलाव नए नियमों के तहत सबसे बड़ा बदलाव HRA छूट से जुड़ा है, जो सैलरीड क्लास के लिए राहत और जिम्मेदारी दोनों लेकर आया है। अब सरकार ने देश के आठ प्रमुख शहरों मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद को ज्यादा HRA छूट के लिए शामिल किया है। इन शहरों में रहने वाले कर्मचारियों को वेतन का 50 प्रतिशत तक HRA छूट मिल सकती है, ...
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