नैनीताल, जुलाई 29 -- नैनीताल। उत्तराखण्ड उपनल संविदा कर्मचारी संघ की ऑनलाइन बैठक में सैनिक कल्याण विभाग के सचिव की ओर से 28 जुलाई को जारी उस शासनादेश का कड़ा विरोध किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों में कार्यरत उपनल कर्मचारियों से एक सप्ताह के भीतर नया अनुबंध करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि उच्च न्यायालय की पीठ की ओर से दिए गए निर्णय में नए अनुबंध का कोई उल्लेख नहीं है। उन्होंने कहा कि न्यायालय का निर्णय समान कार्य के लिए समान वेतन और प्रचलित नियमों के तहत नियमितीकरण से संबंधित है। संगठन का कहना है कि अवमानना याचिका संख्या 402/2024 एवं 637/2025 की सुनवाई के दौरान भी प्रस्तावित अनुबंध का विरोध किया गया था। ऐसे में कर्मचारियों पर नया अनुबंध करने का दबाव बनाना न्यायालय की भावना के विपरीत है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय...