नई श्रम संहिता में श्रमिकों-नियोक्ताओं दोनों को दी राहत
लखनऊ, अगस्त 5 -- -सेवायोजकों को अब नहीं बनाने होंगे तमाम तरह के रजिस्टर यह भी पढ़ें- दिल्ली में बिजनेस होगा आसान! NOC-लाइसेंस की झंझट खत्म, रेखा सरकार का नया बिल लखनऊ, विशेष संवाददाता। योगी सरकार ने श्रमिकों के साथ ही नियोक्ताओं को भी खासी राहत दी है। कामगार अब तीन साल पुराने मामलों में भी केस दर्ज करा सकेंगे। इसमें वेतन न देने, न्यूनतम से कम वेतन देने या अन्य सेवा शर्तें पूरी न करने जैसे मामले शामिल हैं। अभी तक ऐसे मामलों में सिर्फ छह महीने की अवधि में ही केस किया जा सकता था। वहीं नियोक्ताओं या सेवायोजकों को राहत देते हुए अब तमाम तरह के रजिस्टर बनाने के काम से मुक्ति दी गई है।श्रम विभाग की नई नीतियां श्रम विभाग की तमाम नियमावलियों को खत्म करके अब चार नये कोड तैयार किए गए हैं। इनमें से वेतन संबंधी मजदूर संहिता की नियमावली को यूपी कैबिनेट ...
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