नई दिल्ली, सितम्बर 11 -- दिल्ली की एक अदालत ने एक महिला से शादी का वादा करके उसका यौन शोषण करने के आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत दे दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल सिंह की अदालत ने इस मामले में उस आरोपी की याचिका पर सुनवाई की, जिसके खिलाफ बीएनएस की धारा 69 यानी छलपूर्ण तरीकों से यौन संबंध बनाने के तहत मामला दर्ज किया गया था। उसी शख्स ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि यह मामला जबरन यौन उत्पीड़न का मामला नहीं है। जबकि पुलिस के पास दर्ज कराई अपनी शिकायत में पीड़ित महिला ने कहा था कि आरोपी ने उससे शादी का वादा करके उसके साथ कई बार यौन संबंध बनाए थे, जबकि वो यह बात अच्छे से जानता था कि वह एक 14 साल की बेटी की मां है। हालांकि मामले की सुनवाई करने के बाद 10 सितंबर को दिए अपने आदेश मे...
		
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