औरैया, नवम्बर 18 -- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट औरैया ने थाना बेला में पंजीकृत एक प्रकरण में अभियुक्त विजय कुमार वैश्य को दोषी ठहराया है। न्यायालय ने उन्हें 6 वर्ष 6 माह के कारावास और 20,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। यह फैसला 15 नवंबर 2025 को सुनाया गया। यह मुकदमा वादी अशोक कुमार सक्सेना पुत्र स्वर्गीय मदनलाल सक्सेना निवासी ग्राम मल्हौसी, थाना बेला, जिला औरैया की रिपोर्ट पर 26 जून 2020 को दर्ज किया गया था। अभियुक्तों पर आरोप था कि उन्होंने वादी की भूमि गाटा संख्या 57, रकबा 2.2010 हेक्टेयर के संबंध में फर्जी दस्तावेज तैयार किए। षड्यंत्रपूर्वक उन्होंने इस भूमि के 1/4 हिस्से की बिक्री राम प्यारी पत्नी मोतीलाल निवासी आश बरकशी, थाना बेला के पक्ष में कर दी थी। इसके अतिरिक्त, अभियुक्तों पर गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमक...