अंबेडकर नगर, मार्च 20 -- अम्बेडकरनगर, संवाददाता। पीएनबी मेटलाइफ पालिसी के नाम पर 50 लाख रुपए धोखाधड़ी करने के बहुचर्चित मामले में मुख्य आरोपी बीमा एजेंट की द्वितीय जमानत अर्जी प्रभारी सत्र न्यायाधीश राम विलास सिंह ने खारिज कर दी। मामला टांडा कोतवाली क्षेत्र का है। टांडा कोतवाली क्षेत्र की रूपवती समेत आधा दर्जन से अधिक लोगों ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली टांडा को दिए गए तहरीर में कहा कि वह सब लोग एनटीपीसी टांडा द्वारा किए गए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसान हैं जिनकों जमीन के बदले में मुआबजा मिला था। आरोप है कि बैंक कर्मचारियों एवं पीएनबी मेटलाइफ बीमा एजेंट उमेर अहमद पुत्र परवेज अहमद ने मिली भगत करके नई एफडी/बीमा पालिसी का झांसा देकर 50 लाख रुपए ऐंठ लिए थे। अयोध्या स्थित शाखा पर जाकर किसानों द्वारा पता करने पर फर्जी/भ्रामक पॉलिसी बाण्ड देने का...
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