आजमगढ़, मई 31 -- आजमगढ़, संवाददाता। धोखाघड़ी के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 91 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।अदालत ने जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़ित को दिए जाने का आदेश दिया। यह फैसला अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 11 अंकित वर्मा ने शनिवार को सुनाया।अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी इमरान अहमद निवासी टेउंगा थाना फूलपुर की मुलाकात आरोपी सुभाष चौबे निवासी गंभीरवन थाना जहानागंज से हुई। सुभाष चौबे ने वादी इमरान अहमद को अपने भूमि खरीद फरोख्त के धंधे में पचास प्रतिशत शेयर पर पार्टनर बनने का ऑफर दिया। यह भी पढ़ें- 18 माह में धन दोगुना करने का लालच देने वाले पांच अभियुक्तों को 5-5 वर्ष की सजा सुभाष चौबे ने वादी इमरान अहमद को लखनऊ स्थित एक ट्रस्ट का पावर...