बागपत, अप्रैल 16 -- बागपत। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय नीलू मैनवाल ने धोखाधड़ी के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी। इसमें चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। निवाड़ा गांव निवासी सुदेश देवी ने 23 मार्च को बागपत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। धर्मपाल उर्फ पिंटू ने नैथला मार्ग पर एक घेर दिखाकर 13.50 लाख रुपये में सौदा तय करा दिया। मई 2025 को घेर का बैनामा भी उनके नाम करा दिया, लेकिन अधिकृत कब्जा नहीं दिलाया। इसके बाद ओमप्रकाश ने प्लॉट को अपना बताया। धोखाधड़ी होने का पता चलने पर उन्होंने 3 लाख और 3.30 लाख रुपये के दोनों चेक का भुगतान रुकवा दिया। यह भी पढ़ें- फर्जी कागजगात बनवाकर करोड़ों की जमीन बेची तहरीर मिलने पर पुलिस ने धर्मपाल उर्फ पिंटू निवासी नैथला, पिंकू त्यागी, राजू, बंटी, मोनिका, सुदेश त्याग...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.