आगरा, मार्च 21 -- फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों की जीएसटी चोरी के मामले में दो आरोपियों को अदालत से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने मेरठ निवासी जावेद मलिक और दिल्ली निवासी रमेश पटेल की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष के डीजीसी राधाकृष्ण गुप्ता व एडीजीसी देवी सिंह सोलंकी ने जमानत का विरोध किया। लोहामंडी थाने में दर्ज मुकदमे के अनुसार सहायक आयुक्त विनीता श्रीवास्तव की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ। जांच में सामने आया कि कमला नगर पते पर फर्म संचालित नहीं थी। मकान मालिक ने भी किसी फर्म से इनकार किया था।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.