धोखाधड़ी से नामांतरण कराने वाली महिला की जमानत अर्जी खारिज
कानपुर, सितम्बर 2 -- कानपुर। केडीए में धोखाधड़ी से नामांतरण कराने के आरोप में अपर जिला जज मुकेश कुमार सिंह ने आरोपी महिला की जमानत अर्जी खारिज कर दी। महिला पर भाई-बहनों को धोखे में रखकर केडीए में नामांतरण कराने का आरोप है। केडीए के विशेष कार्याधिकारी सत शुक्ला ने 24 फरवरी 2023 को मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले की विवेचना में गोविंद नगर की शशि श्रीवास्तव का नाम सामने आया था। जिसके बाद शशि को जेल भेजा गया था। बुधवार को शशि की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। जमानत के पक्ष में दलील दी उन्हें झूठा फंसाया गया है। एडीजीसी संजय कुमार झा की ओर से तर्क दिया गया कि शशि ने अपने सगे भाई बहनों के साथ छल किया है। उन्होंने विवेचना में भी सहयोग नहीं किया है। जमानत मिली तो भविष्य में भी सहयोग नहीं करेंगी। अभियोजन के तर्क सुनने के बाद न्यायालय ने जमानत अर्जी खार...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.