रांची, जून 20 -- रांची। अपर न्यायायुक्त देबासिस महापात्रा की अदालत ने करीब 65 लाख की कथित धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात मामले में आरोपी दीपक कुकरेजा की अग्रिम जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी। मामला अरगोड़ा थाना का है। माधवी कुमारी का आरोप है कि 2018 में सीपीआईटी एडुटेक प्रा. लि. सिरसा के प्रतिनिधियों ने उन्हें बोकारो व सरायकेला खरसावां में कौशल विकास परियोजनाओं के संचालन के लिए जोड़ा। शिकायतकर्ता का आरोप है कि परियोजना के लिए उन्होंने अपने स्तर से करीब 76.97 लाख रुपये खर्च किए, जबकि कंपनी की ओर से केवल 4.10 लाख रुपये का भुगतान किया गया। इस प्रकार उन्हें लगभग 65 लाख रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ।

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