नई दिल्ली, अप्रैल 6 -- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हरियाणा और राजस्थान में 1,500 से अधिक घर खरीदारों को भुगतान के बावजूद आवासीय इकाइयों का कब्जा न सौंपे जाने से जुड़े एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत लगभग 944 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां कुर्क कर ली हैं। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि यह कार्रवाई पलवल, फरीदाबाद, रेवाड़ी और भिवाड़ी में स्थित परियोजनाओं से संबंधित है, जहां कथित तौर पर भुगतान के बावजूद खरीदारों को संपत्ति का कब्जा नहीं दिया गया। ईडी ने एक बयान में कहा कि उसने 'पीयूष कॉलोनाइजर्स लिमिटेड, कंपनी के पूर्व प्रवर्तकों और उनसे संबंधित व्यावसायिक संस्थाओं/व्यक्तियों के स्वामित्व वाली लगभग 944 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया।बयान के मुताबिक, कुर्क संपत्तियों में चारों शहरों में मौजूद प...