रांची, फरवरी 28 -- रांची। न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव की अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में आरोपी चंदन कुमार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन आरोप साबित करने में विफल रहा। सूचक ने डाटा एंट्री कार्य के लिए 10 लाख रुपये देने और वापसी न होने का आरोप लगाते हुए 2019 में सुखदेव नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता सूरज किशोर प्रसाद ने इसे पैसे के लेनदेन का विवाद बताया। अदालत ने दलीलों से सहमत होते हुए चंदन कुमार को दोषमुक्त कर दिया।

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