सहारनपुर, सितम्बर 15 -- सहारनपुर। भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष के खिलाफ लेनदेन के विवाद में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पिता-पुत्र को अदालत में तलब किया है। पुलिस ने मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी, जिस पर न्यायालय ने दोबारा सुनवाई शुरू कर दी है। पिता-पुत्र को 30 सितंबर को अदालत में पेश होने के आदेश जारी किए हैं। मामले में अरूण गुप्ता के अधिवक्ता प्रशांत गुप्ता ने बताया कि मामला वर्ष 2021 से जुड़ा है, जिसमें अदालत ने वादी की प्रोटेस्ट पिटिशन को स्वीकार करते हुए दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया। आरोप है कि दोनों पिता-पुत्र ने अरूण गुप्ता को विभिन्न कालोनियों में प्रॉपर्टी में निवेश कराने का झांसा दिया और अच्छे मुनाफे का विश्वास दिलाया था। अरूण गुप्ता ने उनके कहने पर लाख...