नई दिल्ली, अप्रैल 1 -- राउज एवेन्यू कोर्ट ने मध्य प्रदेश से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को धोखाधड़ी के एक मामले में दोषी ठहराया है। विशेष जज दिग्विनय सिंह की अदालत ने कहा कि राजेंद्र भारती, रघुवीर शरण प्रजापति, सावित्री देवी और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर एक आपराधिक साजिश में शामिल थे। इस साजिश का उद्देश्य जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को धोखा देना था।अदालत के अनुसार, आरोपियों ने तीन साल की अवधि वाले फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) के 2011 में पूरा होने के बाद भी बैंक से अधिक दर पर ब्याज लेना जारी रखा। इस साजिश को अंजाम देने के लिए बैंक से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों में जालसाजी की गई, जो कि धोखाधड़ी की योजना का हिस्सा था। अदालत ने राजेंद्र भारती और प्रजापति को आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और जाली दस्तावेज को असली के रूप मे...