अल्मोड़ा, जुलाई 12 -- मुकेश सक्टा, अल्मोड़ा। धोखाधड़ी के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मद याकूब की अदालत ने आरोपी नंदन सिंह मेर को बरी कर दिया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता बीएस मियान और सुनील कुमार के मुताबिक दावा था कि आरोपी ने कैनरा बैंक के एक खाताधारक के नाम पर फर्जी हस्ताक्षर कर वर्ष 2020 और 2021 में 20 हजार और 45 हजार रुपये निकाले थे। अप्रैल 2023 में 45 हजार रुपये निकालने का प्रयास किया था। मामले की सुनवाई हुई तो कोर्ट ने आरोपों को निराधार बताया और उसे दोषमुक्त कर दिया।

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