लखनऊ, जनवरी 5 -- लखनऊ,विधि संवाददाता। फर्जी कागजात तैयार कर प्लॉट बेचने और लाखो रुपए हड़पने के आरोपी सुशील कुमार मिश्रा की अग्रिम जमानत अर्जी को एडीजे एकता सिंह ने खारिज कर दिया है। बहस के दौरान अदालत को बताया गया कि वादी सुशील कुमार ने गोमतीनगर थाने में आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है कि वर्ष 2023 में वादी को सुशील कुमार मिश्रा और सूर्य प्रताप सिंह ने बताया था कि गोमतीनगर के विराजखंड में प्रदीप कुमार जायसवाल का एक प्लॉट बिकाऊ है। कहा गया है कि वादी ने जब प्लॉट देखा तो वह प्लॉट पसंद आ गया और वादी ने प्लॉट खरीदने के लिए आरोपी सुशील मिश्रा और सूर्य प्रताप सिंह को 11 लाख रुपए नकद, छह लाख रुपए बैंक के जरिए तथा 54 लाख रुपए बैंक से लोन लेकर प्रदीप जायसवाल को दिए। आरोपियों ने ब्रोकर चार्ज के नाम पर उससे एक लाख पचास हजार रुपए और म्...
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