पीलीभीत, अप्रैल 7 -- पीलीभीत। धोखाधड़ी मामले में आरोपी महिला की जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार डूंगराकोटी ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी। थाना अमरिया क्षेत्र के राजकुमार ने पुलिस को तहरीर में बताया था कि बाल विकास विभाग के कर्मचारी कमलेश कुमार, गुजरात के भरूच जिला के थाना एकेजीआईडीसी क्षेत्र के शिवम इंक्लेव रुद्राक्ष रेजीडेंसी कोसामंडी निवासी शिवशंकर मिश्रा पुत्र केशव प्रसाद मिश्रा सहित कई अन्य आरोपियों के विरुद्ध रेलवे में नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी करते हुए 29 अक्तूबर 2022 से चार अक्तूबर 2023 तक अलग अलग आरोपियों के बैंक खातों में करीब 18 लाख रुपए जमा करवा लेने और उसे रेलवे का फर्जी नियुक्ति पत्र देकर उसके बैंक खाते में वेतन भी भिजवाने का आरोप लगाया था। तहरीर के आधार पर मामले की विवेचना करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार कर ज...