गोपालगंज, दिसम्बर 23 -- गोपालगंज विधि संवाददाता। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आनंद कुमार त्रिपाठी की कोर्ट ने भारतीय जीवन बीमा निगम से डेथ क्लेम पाने में धोखाधड़ी करने के मामले में आरोपित को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की रकम अदा नहीं करने पर उसे छह माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी। बताया जाता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के गोपालगंज शाखा प्रबंधक सुशील कुमार सिन्हा ने मृत व्यक्ति के डेथ क्लेम में धोखाधड़ी करने के आरोप में मुजफ्फरपुर जिले के बैरिया निवासी सतीश कुमार तथा कुछ अन्य आरोपितों के विरुद्ध नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस आपराधिक मामले में आरोप पत्र समर्पित किए जाने के बाद न्यायालय में सुनवाई चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर कोर्...